जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे रेत, गिट्टी, मुरुम के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई
संदीप वाईकर बैतूल
कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खनिज विभाग द्वारा जिले के अलग-अलग स्थानों पर विगत चार दिवसों में लगातार बड़ी कार्यवाही की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून को रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के रेत और गिट्टी खनिजों के अवैध भंडारण किए जाने की शिकायत पर संयुक्त रूप से खनिज एवं राजस्व अमले के द्वारा ग्राम पंचायत मरामझिरी के सरपंच एवं भूमि स्वामी की उपस्थिति में भंडारण स्थल की जांच की गई। मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम मरामझिरी स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 03 रकबा 1.032 हेक्टेयर के अंश भाग पर रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से रेत एवं गिट्टी का भंडारण किया गया था। मौके पर रेत की मात्रा 3722 घन मीटर और गिट्टी की कुल मात्रा 5727 घन मीटर पाई गई। मौके पर उपस्थित एनपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेलवे कंपनी में कार्यरत श्री नंदकिशोर राठौर द्वारा बताया गया कि कंपनी के द्वारा रेलवे की तीसरी लाइन में मरामझिरी से धाराखोह का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं उक्त कार्य के लिए खनिज रेत एवं गिट्टी के भंडारण की कोई अनुमति नहीं ली गई है। उक्त खनिज मात्रा को जप्त कर अवैध भंडारण कर्ता के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कुल शास्ति की राशि 3 करोड़ 45 लाख 74 हजार 700 रूपए प्रस्तावित किया जाकर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
इसके अलावा 9 जून को खनिज अमले ने बिना रॉयल्टी के मुरुम के अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर क्रमांक एमपी 48 एच 1063 को खेड़ी सावली गढ़ के पास जप्त किया गया। जिसे पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। वहीं 10 जून को मुलताई और बैतूल क्षेत्र से दो डंपर क्रमश: यूपी 93 डीटी 1523 और एमपी 48 एच 1242 को गिट्टी/ मुरूम का अवैध परिवहन करते पाया गया, जिसे खनिज अमले ने जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। उपरोक्त सभी प्रकरणों में मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किया जाकर न्यायालय अपर कलेक्टर में प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।