पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 06 बदमाशों को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बंधन सहित, आपराधिक 06गतिविधियों में लिप्त कुल 17 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..
आदित्य शर्मा
05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
12 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर। नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर तथा 12 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है। जिसमें विशेष रूप से मानव जीवन व पशु/पक्षियों के लिए घातक प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 06 बदमाशों के निर्बंधन आदेश कर विभिन्न शर्तो के अधीन पाबंद किया गया है।
आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे आरोपी-
1. जाहिद मेव पित जफर मेव उम्र 25 वर्ष निवासी 54 मेवाती मोहल्ला थाना एमजी रोड इंदौर
2. विशाल पिता महावीर सितारे उम्र 23 वर्ष निवासी माचल गांव असरावद हाल मुकाम 162 बापू गांधी नगर थाना जूनी इंदौर इंदौर।
3. गणेश उर्फ टेम्पू पिता अर्जुन मराठा उम्र 40 साल निवासी 166/2 धर्मराज कॉलोनी थाना एरोड्रम इंदौर
4. अतीत पिता अशोक बौरासी उम्र 29 साल निवासी 347/02 पाटनीपुरा थाना एमआईजी इंदौर
5. अर्जुन पिता प्रकाश उर्फ लालू भाट उम्र 26 साल निवासी 167 छोटा भाट मोहल्ला त्रिवेणी नगर थाना जूनी इंदौर
इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश-
1. जाहिद मेव (अवधि - 01 वर्ष)
2. विशाल सितारे (अवधि - 06 माह)
3. गणेश उर्फ टेम्पू मराठा (अवधि - 06 माह)
4. अतीत बौरासी (अवधि - 06 माह)
5. अर्जुन भाट (अवधि - 06 माह)
को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा बदमाश -
1. अरशद मेव पिता शफीक मेव उम्र 32 साल निवासी 63 मेवाती नगर थाना एमजी रोड इंदौर (अवधि-06 माह)
2. गोविन्द पिता दिलीप गुप्ता उम्र 24 साल निवासी ई.डब्लूय.एस 05 ओमेक्स सिटी 01 थाना लसुडिया इंदौर (अवधि-03 माह)
3. रुध्द पिता दिलीप गुप्ता उम्र 21 साल निवासी- ई.डब्लूय.एस 05 ओमेक्स सिटी 01 थाना लसुडिया इंदौर (अवधि-03 माह)
4. पवन पिता बाबूलाल चौरसिया उम्र 44 साल निवासी 06/178 लोकनायक नगर थाना एरोड्रम इंदौर (अवधि - 03 माह)
5. नीषार्थ पिता पवन सरसोदिया उम्र 18 साल निवासी 09 श्रीराम नगर छोटा बांगड़दा थाना एरोड्रम इंदौर (अवधि-03 माह)
6. मयंक पिता मुकेश प्रजापत उम्र 20 साल निवासी- 22/23 सुविधि नगर छोटा बांगड़दा थाना एरोड्रम इंदौर (अवधि-03 माह)
उक्त 06 बदमाशों को विभिन्न गंभीर अपराधों के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण पर नीचे दी गई शर्तों के अधीन निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है।
7. अकरम उर्फ अक्की पिता रशीद शाह उम्र 30 साल, निवासी बड़ला बंगाली नाडे वाले बाबा की दरगाह के पास थाना खजराना इंदौर (अवधि-01 वर्ष)
8. चदंन पिता शंकर जाटव उम्र 32 साल निवासी बालदा नगर थाना छत्रीपुरा इंदौर। (अवधि-01 वर्ष)
9. भारत पिता किशन कंजर उम्र 42 साल, निवासी झोपड पट्टी लाबरिया भेरु थाना छत्रीपुरा इंदौर (अवधि-01 वर्ष)
10. अमन पिता राजाराम पाल उम्र 26 साल, निवासी - 20/2 सोमनाथ की नई चाल थाना एमआईजी इंदौर (अवधि-01 वर्ष)
11. धीरज पिता पुण्डलिक मेश्राम उम्र 33 साल निवासी 335 कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि-06 माह)
12. संतोष पिता त्रिलोक सिंह ठाकुर उम्र 33 साल निवासी 307 शिवाजी नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि-06 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

