पुलिस थाना छतरीपुरा द्वारा प्रतिबंधित पतंग धागे के 20 रोल (लगभग 9000 /- रूपये कीमती) जप्त कर किया प्रकरण दर्ज
पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव
इंदौर कमिश्नरेट मे अवैध रुप से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालो पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ,डीसीपी ज़ोन-04 आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 04 दीशेष अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त हेमंत चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस थाना छतरीपुरा के द्वारा प्रतिबंधित पतंग-धागे से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशों के परिपालन में चेकिंग व कार्यवाही की जा रही है
इसी क्रम में थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में पतंग दुकानों चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है मुखबिर सूचना हमराह बल आर. 3497 अरुण सिंह चौहान व आर. 1472 भूपेन्द्र राजोरिया के इलाका भ्रमण में रवाना होकर बियाबानी चौराहा पहुचां जहां मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जंगमपुरा बियाबानी मैन रोड फुटपाथ, इंदौर में प्रतिबंधित धागा (मांझा) बेच रहा है सूचना पर विश्वास कर हमराह बल को सूचना से अवगत कराया व साथ लेकर जंगमपुरा बियाबानी मैन रोड फुटपाथ मुखबिर व्दारा बताये स्थान पर पहुंचा। जहां पर एक व्यक्ति अपने फुटपाथ पर दुकान लगाकर पतंग मांझे की दुकान लगाकर एक चरखी जिस पर रेड पांडा छपा होकर रेड पांडा लिखा होकर threads for industrial use only लिखा है जो कि पतंग उड़ाने के लिये प्रतिबंधित होकर सामान्य जन जीवन के लिये घातक है। दुकान संचालक उक्त इंस्ट्रियल धागा रखने व बेचने के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति का पुछते कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति का नहीं होना बताया। जिसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम रोहित हातुनिया पिता चुन्नीलाल हातुनिया उम 36 साल नि. 10 जंगमपुरा, बियाबानी, इंदौर मो 9977702205 का बताया। माननीय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर के व्दारा प्रख्यापित आदेश क्र/1158/रीएडीएम/2025 इन्दौर, दिनांक 25.11.2025 के माध्यम से इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में चायनीज धागा पतंगबाजी में उपयोग एवं बेचने को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश के उल्लघंन में चुन्नीलाल हातुनिया के कब्जे से प्रतिबंधित threads (Industrial use only) के कुल 20 गट्टा (कोण) कीमत लगभग 9000 रु. का मौके से आरोपी रोहित से समक्ष पंचान आषीश हतुनिया, व जंयत परमार व आर. 3497 अरुण सिंह चौहान व आर. 1472 भूपेन्द्र राजोरिया के समक्ष विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। हालात थाना प्रभारी महोदय को बताये गये। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार वापसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 223 (B), 125 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजीव श्रीवास्तव उप निरीक्षक पवन कुमार नरवरे प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक ,आरक्षक अरुण सिंह चौहान, आरक्षक भूपेंद्र सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह सोनगरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

