22 जून तक ब्लॉक रहेगा टेलीग्राम, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की कंपनी की याचिका

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नई दिल्ली। टेलीग्राम ऐप के 15 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जून से पहले ऐप से बैन हटाने से इनकार करते हुए टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका रद्द कर दी है। अदालत ने सरकार के कदम को सही बताया है। जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा।
इससे पहले जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल इसलिए कि कुछ यूजर्स परीक्षा दे रहे हैं,मैसेजिंग ऐप के 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है? नीट की परीक्षा से पहले ऐप के गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐप पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी। टेलीग्राम की ओर से अदालत में इसे चुनौती दी गई। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साभार लाइव हिन्दुस्तान

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