नशे में सवारियों की जान से खिलवाड़ करने वाले पर विजयनगर पुलिस की सख्त कार्रवाई
बिना परमिट संचालित बस जब्त* — दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही
श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय श्री संतोष कुमार सिंह के स्पष्ट निर्देशानुसार शहर में कानून व्यवस्था एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत सतत कार्रवाई की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्री अमित कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन–02 श्री कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री अमरेन्द्र सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री पराग सैनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल थाना विजयनगर विजयनगर पुलिस द्वारा देर रात्रि विशेष सघन वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया गया।
दिनांक 28 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 01:00 बजे चेकिंग के दौरान रसूमा चौराहा की ओर से आ रही यात्री बस क्रमांक MP09FA6155 को संदिग्ध रूप से तेज एवं असावधानीपूर्वक चलाते हुए पाया गया, जिसे तत्काल रोककर जाँच की गई।
जाँच के दौरान चालक राधेश्याम पिता नगजीराम माली, उम्र 45 वर्ष, निवासी जिला देवास को ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण करने पर 78.9 mg/100 ml अल्कोहल पाया गया, जो विधि द्वारा निर्धारित सीमा से अत्यधिक अधिक है। बस में यात्री सवार थे, जिनके जीवन को गंभीर खतरे में डालते हुए वाहन संचालित किया जा रहा था।
वाहन के दस्तावेजों की जाँच करने पर बस का वैध परमिट उपलब्ध नहीं पाया गया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि वाहन स्वामी द्वारा जानबूझकर बिना वैध परमिट बस का संचालन कराया जा रहा था।
उक्त गंभीर कृत्य पर चालक एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 281 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा मोटर व्हीकल अधिनियम की धाराएँ 185, 66/192(क), 5/180, 130/177(2), 36/177, 38/177 एवं 207 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर बस को विधिवत जब्त किया गया है।
इंदौर पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन एवं नशे में वाहन संचालन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

