तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, 35 वर्षीय युवक की मौत
झांसी ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम, चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) में मामला दर्ज
अतुल जैन
खनियांधाना। बामौरकलां थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से एक 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार शाम बामौरकलां-चचौरा मार्ग पर वेयरहाउस के पास हुआ। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन तत्काल निजी वाहन से उपचार के लिए झांसी ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 106(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम भीमनगर निवासी घनश्याम पुत्र जुझार सिंह अहिरवार (54 वर्ष) ने थाना बामौरकलां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शनिवार 4 जुलाई 2026 की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने चाचा के खेत, ग्राम चचौरा से बामौरकलां लौट रहे थे। इसी दौरान बामौरकलां के पहले वेयरहाउस के समीप उनके आगे नीले रंग का स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर चल रहा था। सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, तभी ट्रैक्टर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसके सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे घनश्याम ने घायल को उठाकर देखा तो उसकी पहचान अपने चाचा के पुत्र विनोद पुत्र हरनाम उर्फ हन्ना अहिरवार (35 वर्ष), निवासी चचौरा रोड, बामौरकलां के रूप में हुई। युवक के सिर और मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी।
फरियादी ने बताया कि उसने तत्काल अपने परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पातीराम बौद्ध, दर्शन अहिरवार और इंदर अहिरवार मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर घायल विनोद को निजी वाहन से उपचार के लिए झांसी रवाना किया, लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को वापस लेकर थाना बामौरकलां पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।
रिपोर्ट में फरियादी ने ट्रैक्टर चालक की पहचान सोनू पुत्र बृगभान लोधी, निवासी हसर्रा के रूप में की है। हालांकि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर का पंजीयन नंबर नोट नहीं किया जा सका।
पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा ट्रैक्टर की पहचान और चालक के संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

