राऊ में संस्था की जमीन पर अवैध कॉलोनी का आरोप
शासकीय अधिकारी की सांठ गांठ से भूमाफियाओ के हौसले बुलंद
सर्वे नंबर 1051/7 में छोटे-छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां और बटांकन की शिकायत, तहसीलदार से जांच की मांग
पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव
राऊ। राऊ नगर पालिका क्षेत्र में बायपास से लगी भूमि पर कथित रूप से अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता विक्की कायत पिता जगदीश कायत, निवासी नेहरू नगर राऊ ने तहसीलदार राऊ को आवेदन देकर मामले की जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार सर्वे नंबर 1051/7 की भूमि वर्ष 2022-23 के राजस्व रिकॉर्ड में गजानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर के नाम दर्ज बताई गई है। आरोप है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर छोटे-छोटे भूखंड काटकर उनका विक्रय किया जा रहा है तथा कुछ भूखंडों की रजिस्ट्रियां भी कराई जा चुकी हैं। साथ ही भूमि के बटांकन को लेकर भी शिकायत की गई है।
शिकायतकर्ता ने आवेदन में मनीष विष्णु प्रसाद शर्मा निवासी महेश्वर एवं दरविंदर सिंह भाटिया निवासी विद्यानगर की भूमिका की जांच की मांग की है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजस्व अमले की मिलीभगत से भूमि के रिकॉर्ड एवं बटांकन संबंधी कार्यवाही में अनियमितताएं की गई हैं तथा रिश्वतखोरी की भी शिकायत सामने आई है।
शिकायतकर्ता विक्की पिता जगदीश कायत निवासी नेहरू नगर राऊ ने अनुविभागीय अधिकारी राऊ ओर तहसीलदार से मांग की है कि सर्वे नंबर 1051/7 के वर्ष 2022-23 से वर्तमान तक के राजस्व रिकॉर्ड की जांच, मौके का निरीक्षण एवं पंचनामा कराया जाए। साथ ही भूमि से संबंधित नामांतरण, बटांकन और रजिस्ट्रियों की जांच कर यह भी पता लगाया जाए कि कॉलोनी विकास एवं भूखंड विक्रय के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति ली गई थी या नहीं।
शिकायतकर्ता ने अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई तथा जांच पूरी होने तक अवैध निर्माण एवं नए भूखंडों के विक्रय पर रोक लगाने की मांग की है।
हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है। मामले में राजस्व विभाग की जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

