'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर रोक

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बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में करण जौहर ने फिल्म के टाइटल में अपने नाम के बिना इजाजत और सीधे इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कोर्ट से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने करण जौहर की याचिका पर फैसला दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने करण जौहर के हित में फैसला लिया है। 
द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिल्म को सिनेमाघरों या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक फिल्म के टाइटल और फिल्म में से करण जौहर ने नाम और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को हटाया नहीं जाता है। बता दें, इस फिल्म को आज यानी 14 जून को रिलीज होना था। 
जस्टिस रियाज चागला ने करण जौहर को राहत देते हुए कहा कि फिल्म के टाइटल में बिना करण जौहर की इजाजत के उनके नाम का रिफरेंस देना उनके मौलिक अधिकार और पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन है। 
बता दें, बुधवार को करण जौहर ने फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' के निर्माता इंडियाप्राइड एडवाइजरी और संजय सिंह और फिल्म के निर्देशक और राइटर बब्लू सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसपर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। 
साभार लाइव हिन्दुस्तान

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