पूर्व मिस इंडिया रह चुकी महिला से रेप केस में आरोपी व्यापारी को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा लिव इन में रही

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इंदौर। इंदौर में पूर्व मिस इंडिया रह चुकी एक महिला से रेप के केस में कोर्ट ने आरोपी व्यापारी को अग्रिम जमानत दे दी है। महिला एक लोहा व्यापारी के साथ लंबे समय तक लिव इन में रही। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन बाद में व्यापारी ने शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद महिला ने व्यापारी के खिलाफ ज्यादती के आरोप में केस दर्ज करवा दिया। 
कोर्ट ने इस केस में 11 महीने के बाद चालान पेश किया है। पुलिस ने 26 जनवरी 2023 को केस दर्ज किया था। अधिवक्ता अमन मौर्य ने बताया कि व्यापारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि महिला मर्जी से साथी के साथ लिव इन में रही है। लिव इन में रहने की उसे पूरी जानकारी थी। लिव इन की अवधि भी काफी रही है। शादी का वादा किया और शादी नहीं की, इस आधार पर ज्यादती का केस दर्ज कराना ठीक नहीं है। 
व्यापारी ने अपने वकील के माध्यम से एफआईआर निरस्त किए जाने की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने पुलिस और महिला को नोटिस जारी कर व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर की। दूसरी तरफ इसी मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू होने की भी तैयारी की जा रही है। 
साभार अमर उजाला

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