कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर के 16 प्रकरणों में सूचना पत्र जारी
झाबुआ,। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 8 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं। यह कार्यवाही असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है।
जारी सूचना पत्रों के अंतर्गत थाना पेटलावद क्षेत्र के श्री कैलाश उर्फ भोला पिता भेरूलाल भाटी निवासी पेटलावद, श्री रामुनाथ पिता नाथुनाथ कालबेलिया निवासी बामनिया, श्री मांगीलाल पिता शोभाराम गरवाल निवासी उण्डवा तथा श्री आरिफ पिता मोहम्मद शब्बीर भाटी निवासी पेटलावद शामिल हैं। थाना झाबुआ क्षेत्र से श्री भारत उर्फ भारतसिंह पिता दुबलिया भूरिया निवासी कालियाबड़ा एवं श्री फकरू पिता मेसु बबेरिया निवासी छालकिया को सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार थाना मेघनगर क्षेत्र से श्री विशाल पिता राजेश डामोर निवासी मेघनगर, श्री सुदर्शन पिता देवा मचार निवासी बेडावली तथा श्री अरुण पिता दयाल ओहारा निवासी मेघनगर, थाना काकनवानी क्षेत्र से श्री दिनेश पिता सोमजी उर्फ हुमजी भूरिया निवासी काकनवानी एवं श्री दलसिंह उर्फ दलसुका पिता मुनसिंह वसुनिया निवासी ईटावा, थाना रायपुरिया क्षेत्र से श्री राजू उर्फ राजेन्द्र पिता मांगीलाल राठौर निवासी रायपुरिया तथा थाना थांदला क्षेत्र से श्री मुकेश पिता भीमा मोरी निवासी शिवगढ़ महुड़ा एवं श्री अशोक पिता मांगीलाल झोरिया निवासी करंजपाड़ा को नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त थाना कालीदेवी क्षेत्र से श्री परवल उर्फ अश्विन पिता जुवानसिंह मेडा निवासी वागनेरा एवं श्री नरवल पिता जुवानसिंह मेडा निवासी वागनेरा को भी जिला बदर की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके पश्चात प्रकरणों में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

