देपालपुर न्यायालय का बड़ा फैसला: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सोहन पवार के परिजनों को मिलेगा ₹63.72 लाख का मुआवजा

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राजेश धाकड़ 
देपालपुर न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार वर्ष पूर्व हुए सड़क हादसे के मृतक सोहन पवार के परिजनों के पक्ष में ₹63,72,674 (तिरेसठ लाख बहत्तर हजार छह सौ चौहत्तर रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने यह राशि बस चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना के एवज में तय की है।तेज रफ्तार बस ने मारी थी टक्करघटना चार वर्ष पुरानी है। ग्राम गिरोड़ निवासी सोहन पवार अपने पाड़े (भैंस का बच्चा) को लेकर खेत से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बेटमा की तरफ से आ रही एक बस के चालक ने वाहन को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सोहन पवार और उनके पाड़े को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से सोहन पवार को शासकीय अस्पताल देपालपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अधिवक्ताओं की रही मुख्य भूमिका ;-  मृतक सोहन पवार के परिजनों को न्याय दिलाने और क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देपालपुर के समक्ष क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस कानूनी लड़ाई में परिजनों की ओर से अधिवक्ता विपिन चंद्र धाकड़ एवं राजेश आशापुरे ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के सामने मजबूती से तथ्य रखे और बस के स्वामी, चालक व बीमा कंपनी को इस मामले में पक्षकार बनाया।
ब्याज सहित 30 दिनों में भुगतान का आदेश ;- न्यायालय ने आवेदकों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि वह ₹63,72,674 की यह क्लेम राशि 30 दिनों के भीतर जमा करे। इसके साथ ही, न्यायालय ने परिजनों को बड़ी राहत देते हुए यह भी आदेश दिया है कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि (09 दिसंबर 2022) से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक इस पूरी अवार्ड राशि पर 6% की वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाए।

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