इंदौर में जिला बदर बदमाश हारून उर्फ हसन रंगीला गिरफ्तार, रावजी बाजार पुलिस की कार्रवाई

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छह महीने के लिए इंदौर सहित पांच जिलों की सीमा से बाहर रहने का था आदेश, उल्लंघन पर नया मामला दर्ज
पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव
इंदौर। रावजी बाजार थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में आदतन अपराधी हारून उर्फ हसन रंगीला को पकड़ा है। आरोपी को छह महीने तक इंदौर शहर सहित उज्जैन, देवास, धार और खरगोन जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी के इंदौर में मौजूद होने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, हारून उर्फ हसन रंगीला (45), निवासी 35 चंपाबाग, इंदौर के खिलाफ रावजी बाजार सहित शहर के अन्य थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा 23 सितंबर 2026 को जिला बदर निष्कासन आदेश जारी किया गया था। इसी दिन रावजी बाजार पुलिस ने आदेश की तामील कराते हुए उसे निर्धारित अवधि तक संबंधित जिलों की सीमा से बाहर रहने की हिदायत दी थी।
सूचना पर घर पहुंची पुलिस टीम
21 अक्टूबर को रावजी बाजार पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी चंपाबाग स्थित अपने घर के पास नाले के किनारे बनी दुकान पर मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी मौजूद मिला। जिला बदर आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लिया।
भागने की कोशिश में हाथ में लगी चोट
पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस दौरान गिरने से उसके दाएं हाथ के पंजे में चोट आई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
रावजी बाजार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 310/26 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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