आवास प्लस सर्वे सत्यापन में लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत बिचुआ ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री पर की सख्त कार्यवाही

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जीआरएस को शासकीय कार्य से पृथक कर जनपद पंचायत बहोरीबंद में किया संलग्न,आधा पारिश्रमिक मिलेगा, उपयंत्री के 10 दिन की पारिश्रमिक कटौती 
कटनी से जिला ब्यूरो नवल किशोर
कटनी । एक बार फिर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने शासकीय कार्यों के दौरान दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत  बिचुआ के ग्राम रोजगार सहायक अजीत जायसवाल एवं  उपयंत्री पंकज शुक्ला के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है। 

ऐसा है मामला
जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बिचुआ के ग्राम रोजगार सहायक अजीत जायसवाल एवं उपयंत्री पंकज शुक्ला द्वारा आवास प्लस सर्वे 2.0 की सर्वे सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने की शिकायत प्राप्त होने पर गठित जांच दल द्वारा शिकायत की जांच कराई गई। कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। हितग्राहियों के अभिलेखों के परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण के दौरान आवासों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उक्त दोनों सर्वेयर द्वारा शासन के नियमों की अनदेखी करते हुए सर्वे कार्य किया जाना पाया गया। पात्र व्यक्तियों के साथ-साथ अपात्र व्यक्तियों के नाम भी सर्वे सूची में शामिल किया जाना पाया। 

यह कार्यवाही हुई
जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम रोजगार सहायक श्री अजीत जायसवाल, ग्राम रोजगार सहायक को मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा जारी निर्देशों में निहित प्रावधानों के तहत शासकीय कार्य से विरत करते हुए जनपद पंचायत बहोरीबंद में तत्काल प्रभाव से संलग्न किया है। इन्हें 50% पारिश्रमिक देय होगा। इसी प्रकार उपयंत्री पंकज शुक्ला के 10 दिन का पारिश्रमिक स्थाई रूप से काटे जाने का आदेश किया है। उक्त कार्रवाई संविदा अधिकारी कर्मचारियों की नवीन सेवा शर्तों के मुताबिक की गई है।

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