आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा ग्राम रजला से लाखो रूपये की अवैध शराब जप्त की
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ,
रिपोर्टर :- सलीम हुसैन
डॉ.योगेश तुकाराम भरसट एवं इंदरसिंह जामोद उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध नवागत जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में आज दिनांक 12 अगस्त को मुखबिर कि सूचना पर ग्राम रजला मे रिहायशी मकान एवं ढाबे से विदेशी मदिरा माउण्ट कैन बीयर 17 पेटी, किंगफिशर कैन बीयर 05 पेटी, लंदन प्राईड व्हिस्की 5 पेटी, रॉयल स्टैग व्हिस्की 01 पेटी इस प्रकार कुल- 28 पेटी (कुल-315.84 बल्क लीटर) अवैध मदिरा विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से फरार आरोपी विकास पिता भारतसिंह देवल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रजला के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 45 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 1,32,720/-रूपये होना पाया।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई व आबकारी स्टाफ आबकारी उपनिरीक्षक प्रकाश भाबोर मुख्य आरक्षक मदन राठौड, पुष्पा बारिया, विजय चौहान एवं वाहन चालक दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

