आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा ग्राम रजला से पांच लाख से अधिक की अवैध शराब जप्त की

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जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर झाबुआ,
रिपोर्टर :- सलीम हुसैन 
डॉ.योगेश तुकाराम भरसट एवं इंदरसिंह जामोद उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध  नवागत जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ  रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में आज दिनांक 20 जून को मुखबिर कि सूचना पर ग्राम रजला मे रिहायशी मकान एवं ढाबे से विदेशी मदिरा माउण्ट कैन बीयर 24 पेटी, किंगफिशर कैन बीयर 07 पेटी, बडवाइजर मैगनम कैन‌ बीयर 03 पेटी, किंगफिशर स्ट्रांग बीयर बोतल 02 पेटी, गोवा व्हिस्की 08 पेटी, लंदन प्राईड व्हिस्की 13 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की 09 पेटी, रॉयल स्टैग व्हिस्की 06 पेटी कुल- 72 पेटी (कुल-737.52 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से फरार अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा  34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 5,07,360/-
रूपये होना पाया।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई व आबकारी स्टाफ आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, आरक्षक मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, पवन गाडरिया, विजय चौहान,  पुष्पा बारिया व विद्या डामोर एवं वाहन चालक बहादुर व दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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