बिलिडोज में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में एफआईआर दर्ज

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रिपोर्टर :- सलीम हुसैन 
झाबुआ। जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण एवं नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम बिलिडोज, तहसील झाबुआ स्थित भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61-घ (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ महेश कुमार मंडलोई ने बताया कि तहसीलदार झाबुआ द्वारा राजस्व प्रकरण के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जांच में पाया गया कि अजय पीठवा पिता कन्हैयालाल पीठवा, श्रीमती अर्चना पति अशोकसिंह राठौर, आबिद हुसैन कुरेशी पिता सलीम हुसैन कुरेशी, आशिफ शेख पिता शेख मुबारिक, इफतेखार अली पिता हैदर अली, इमरान शेख पिता मोहम्मद वली शेख तथा मोहम्मद खान पिता इब्राहिम खान, निवासी ग्राम बिलिडोज, तहसील झाबुआ द्वारा ग्राम बिलिडोज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 75/1, रकबा 0.48 हेक्टेयर का टुकड़ों में विक्रय किया गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित भूमि का नियमानुसार व्यपवर्तन नहीं कराया गया तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से ले-आउट नक्शा अनुमोदित नहीं कराया गया। साथ ही कॉलोनाइजर नियमों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना ही कॉलोनी विकसित किए जाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिससे अवैध कॉलोनी निर्माण को बढ़ावा मिला।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ महेश कुमार मंडलोई ने बताया कि प्रकरण में राजस्व एवं पंचायती विकास संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण, बिना अनुमति भू-विकास तथा भूमि के अवैध विक्रय के मामलों में प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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