शुष्क दिवस पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 598.8 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त

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पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव
इंदौर। शुष्क दिवस के अवसर पर जिला आबकारी विभाग, इंदौर द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के नेतृत्व में जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 15 अगस्त 2026 को वृत्त महू ‘अ’ के प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक श्री हरेन्द्र घुरैया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर गुर्जर ढाबा एवं आरोपी के घर, शांति पैराडाइज, हरसोला, महू क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान मौके से 108 बल्क लीटर देसी मदिरा प्लेन, 240 बल्क लीटर बीयर केन, 124.8 बल्क लीटर बोतल एवं 126 बल्क लीटर स्प्रिट, कुल 598.8 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। जब्त मदिरा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 लाख 75 हजार रुपये बताई गई है।
मामले में दीपक राठौड़, पिता घनश्याम राठौड़, उम्र 34 वर्ष, निवासी शांति पैराडाइज, हरसोला, महू, जिला इंदौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई में मुख्य आरक्षक ओमप्रकाश राठौड़, हेमवती धुर्वे तथा आरक्षक कमलेश निहोरे, रीना भीड़े एवं विवेक कनाड़े का सराहनीय योगदान रहा।
जिला आबकारी विभाग, इंदौर ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी निरंतर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगा।

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