अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई

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देवास खातेगाँव–नेमावर क्षेत्र में संयुक्त दबिश, 12 प्रकरण दर्ज
देवास जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग देवास द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को वृत्त खातेगाँव क्षेत्र में संयुक्त दबिश की गई।
इस दौरान खातेगाँव क्षेत्र के हरिजन मोहल्ला, सिरालिया ग्राम, नेमावर के सिकलीगर मोहल्ला सहित अन्य स्थानों पर सघन सर्चिंग की गई। कार्रवाई में 85 लीटर हाथ भट्टी मदिरा
1900 किलोग्राम महुआ लाहन
बरामद किया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख 7 हजार रुपये आँका गया है।
इस प्रकरण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
कार्रवाई में शामिल अधिकारी एवं स्टाफ
आज की कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी नीलेश पंवार एवं दिनेश भार्गव के नेतृत्व में संपन्न हुई। टीम में—
खातेगाँव उपनिरीक्षक पूजा गेहलोत, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, कैलाश जामोद, मुख्य आरक्षक राजाराम, दीपक धुरिया, आरक्षक शंकरलाल परते, विकास, निहाल, निकिता परमार, राजेश जोशी, विकास गौतम, अरविंद जिनवाल, सैनिक संतोष कटारे, अनिल चौहान एवं अनिल अकोड़िया शामिल रहे।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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