बिना लाइसेंस बीज के विक्रय करने पर रीठी में विक्रेता के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर
कटनी से जिला ब्यूरो नवल किशोर
कटनी । किसानों को गुणवत्तायुक्त एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में अवैध बीज व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा रीठी क्षेत्र में छापेमारी कर बिना वैध लाइसेंस धान बीज का भंडारण और बिक्री करने वाले ‘पाण्डेय कृषि केंद्र’ के संचालक के विरूद्ध गुरूवार को रीठी पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
निरीक्षण में उजागर हुई अनियमितता
कृषि विभाग के बीज निरीक्षक मुकेश लोधी ने 8 जुलाई 2026 को ग्राम मुहास स्थित पाण्डेय कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र बिना किसी वैध लाइसेंस के धान बीजों का भंडारण एवं विक्रय कर रहा था। कार्रवाई के दौरान विभाग ने कुल 7 क्विंटल धान बीज जब्त किए, जिनमें सुपर गंगा कावेरी (आईआर-64) 2.50 क्विंटल, अन्नदाता सीड्स (एमटीयू-1010) 4 क्विंटल तथा अन्नदाता सीड्स (आईआर-64) 50 किलोग्राम शामिल हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बिना लाइसेंस बीज विक्रय करना ‘बीज नियंत्रण आदेश, 1983’ की धारा 3 का उल्लंघन है। साथ ही यह ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बीज निरीक्षक की रिपोर्ट पर उपसंचालक कृषि की शिकायत के आधार पर संचालक प्रभात पाण्डेय के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
जिला प्रशासन ने सभी बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे बिना वैध लाइसेंस बीजों का भंडारण या विक्रय न करें। किसानों से भी अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज खरीदें और खरीदते समय पक्की रसीद अवश्य लें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कृषि आदानों—बीज, खाद एवं कीटनाशक—की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

