आरटीओ एवं यातायात विभाग द्वारा आगामी त्यौहार में सुरक्षा हेतु पैसेंजर बसों को चेक कर चालानी करवाई कि गई
यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यात्री बसों की सघन चेकिंग
बसों के दस्तावेजों के साथ सुरक्षा उपकरणों की भी की गई जांच
फायर एक्सटिंग्विशर का मौके पर संचालन करवाकर कार्यशीलता का किया परीक्षण
निष्क्रिय एवं अनुपयोगी सुरक्षा उपकरण पाए जाने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई
रिपोर्टर :- सलीम हुसैन
झाबुआ। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा एवं यातायात निरीक्षक रोहित निकम के नेतृत्व में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर में यात्री बसों की सघन चेकिंग की गई।
चेकिंग अभियान के दौरान यात्री बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। इसके साथ ही बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता का भी निरीक्षण किया गया।
संयुक्त टीम द्वारा बसों में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर की स्थिति की जांच करने के साथ ही बस चालक एवं परिचालक से मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर का संचालन करवाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपात स्थिति में चालक एवं परिचालक सुरक्षा उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें।
चेकिंग के दौरान जिन यात्री बसों में सुरक्षा उपकरण निष्क्रिय, अनुपयोगी अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, उनके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। वाहन संचालकों को अपने वाहनों में सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से कार्यशील स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए।
साथ ही बस चालकों एवं परिचालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन नहीं करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की समझाइश दी गई। चालक एवं परिचालकों को विशेष रूप से समझाया गया कि वाहन संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकती है, इसलिए सभी सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन किया जाए।
चेकिंग के दौरान अधिकारियों द्वारा बस संचालकों एवं चालक-परिचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि वाहन में किसी भी सुरक्षा उपकरण की कमी अथवा खराबी पाए जाने पर उसका तत्काल सुधार कराया जाए तथा वाहन को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही संचालित किया जाए।
यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि यात्री वाहनों की चेकिंग का अभियान लगातार जारी रहेगा तथा यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

