भाग रहा था मौत बनकर... पुलिस ने धर दबोचा: स्विफ्ट कार से 9 पेटी शराब बरामद, तस्कर जेल रवाना
81 लीटर देशी प्लेन मदिरा की 9 पेटी बरामद, आरोपी को भेजा जेल
अतुल जैन
खनियाधाना। पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में जिले में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खनियाधाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 81 लीटर देशी प्लेन मदिरा की 9 पेटी एवं परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार सहित कुल 6,40,500 रुपये का मशरूका जप्त किया गया है।
(28-29 मई की रात पनिहारा तिराहे पर दबिश)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिछोर प्रशांत शर्मा के निर्देशन में थाना खनियाधाना पुलिस 28-29 मई 2026 की रात कस्बा गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विफ्ट कार क्रं. MP07 ZF 0544 में एक व्यक्ति अवैध शराब भरकर कदवाया रोड की तरफ जाने वाला है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरी. केदार सिंह यादव ने तत्काल टीम गठित कर पनिहारा तिराहे पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताई गई स्विफ्ट कार तेज गति से कदवाया रोड की तरफ जाती दिखी। पुलिस टीम ने आगे जाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख कार चालक वाहन से उतरकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।
(कार से मिली 9 पेटी शराब, कीमत 40,500 रुपये)
कार की तलाशी लेने पर उसमें 9 पेटी देशी प्लेन मदिरा मिली। प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर के हिसाब से कुल 450 क्वार्टर यानी 81 लीटर शराब बरामद हुई। जप्त शराब की कीमत 40,500 रुपये आंकी गई। वहीं परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रं. MP07 ZF 0544 की कीमत 6 लाख रुपये सहित कुल मशरूका 6,40,500 रुपये का जप्त किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजीव लोधी पुत्र सीताराम लोधी, उम्र 29 साल, निवासी ग्राम खैरवास थाना पिछोर जिला शिवपुरी बताया। आरोपी से शराब रखने व बेचने का लाइसेंस मांगने पर उसने कोई वैध दस्तावेज न होना स्वीकार किया।
(34(2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज, भेजा जेल)
आरोपी संजीव लोधी का कृत्य धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाया जाने पर मौके से ही वैधानिक कार्रवाई की गई। थाने पर अपराध क्रमांक 196/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को जेआर पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे उपजेल पिछोर में दाखिल कर दिया गया है।
(इनकी रही सराहनीय भूमिका)
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरी. केदार सिंह यादव के नेतृत्व में सउनि राम सिंह भिलाला, सउनि जगदीश बंजारा, सउनि हजारीलाल जाटव, प्र.आर. नरेन्द्र सिंह पाल, प्र.आर. नीतू सिंह, प्र.आर. हीरा सिंह, आर. अनूप कुमार, आर. हेमसिंह गुर्जर, आर. जयवीर गुर्जर, आर. दीपक किरार, आर. अरुण शर्मा, आर. रवि वाथम, आर. उमेश लोधी, आर. अरविन्द्र सिंह कौरव एवं म.आर. हनीराजा चौहान की सराहनीय भूमिका रही।

