ट्रांसफर मामले में हाई कोर्ट का निर्देश, अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक करें विचार
राजेश धाकड़
इंदौर| मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर ने स्थानांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित दो रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य शासन एवं संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदनों पर मानवीय एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
मामला रिट याचिका क्रमांक 26930/2026 एवं रिट याचिका क्रमांक 26868/2026 से संबंधित है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अर्पित परमार ने पक्ष रखा। उनके साथ अधिवक्ता आनंद दुबे एवं अधिवक्ता जितेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे।
सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाओं का निराकरण करते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर प्रचलित नियमों के अनुरूप सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिया जाए।
न्यायालय के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में विधि एवं नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।

