फ्रॉड से खातें में लाखों रुपए ट्रान्सफर करवा लेने वाले आरोपी को इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार
1. सन् 2024 से चिन्हित था अपराधी ।
2. टेलीग्राम टास्कींग के नाम पर की गई थी फरियादी के साथ लाखो की धोखाधडी ।
3. फरियादी के ICICI बैंक के खाते से ट्रान्सफर कराई गई कुल राशि थी 6,08,903/- रु ।
4. राज्य सायबर सेल जोन इंदौर व्दारा कुल राशि में से 2,00,000/- रु. की राशि फरियादी को रिफण्ड कराई गई ।
5. आवेदक की शिकायत पर से जाँच में लिया गया था उक्त घटना को, उपरांत जाँच अप. क्र. 279/2024 धारा 419,420 भादवि एवं 66 (डी) आईटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
6. राज्य साइबर पुलिस इंदौर के निरीक्षक सुरेन्द्र वास्कले की टीम की कार्यवाही से मिली बड़ी सफलता
7. आरोपी निश्चिन्त हो अपराध घटित करने के बाद भी समाज में रहते हुए अपनी आजिविका चला रहा था ।
8. आरोपी को राज्य सायबर सेल जोन इंदौर में किया गया गिरफ्तार । |
राज्य सायबर पुलिस जोन – इंदौर द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ए. साईं मनोहर के निर्देश पर एवं पुलिस अधीक्षक सायबर जोन - इंदौर श्री सव्यसाची सराफ के मार्गदर्शन में सायबर अपराधियों के विरूद्ध न केवल लगातार कार्यवाही की जा रही है बल्कि गहन तकनीकी विश्लेषण करते हुए सायबर अपराधियों द्वारा अपराधों को अंजाम देने में प्रयोग में लाए जाने वाले तरीकों का पता लगाया जाकर उन पर नियंत्रण करते हुए कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है ।
राज्य सायबर पुलिस जोन - इंदौर में, शिकायतकर्ता व्दारा शिकायत की गई थी कि टेलीग्राम एप के माध्यम से कार रेन्ट पर बुक करने के नाम पर अज्ञात आरोपी व्दारा 6,08,903/- रु की की धोखाधडी की गई थी । शिकायत पर से शिकायत क्र. 179/2023 दर्ज कर जाँच में लिया गया था । जिसमें बाद में जानकारी अनुसार इंदौर पुलिस वास्तविक खाताधारको एवं मोबाईल नम्बर धारको के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही के निर्देश उप पुलिस अधीक्षक सायबर जोन - इंदौर श्री नरेन्द्र रघुवंशी द्वारा सायबर जोन इंदौर के निरीक्षक सुरेन्द्र वास्कले एवं उनकी टीम को दिये गये । अपराध की विवेचना में पाया कि आरोपी के AU Small Fianance Bank मे धाखाधडी से कुल 4,83,393/- रूपए स्थानान्तरित कराए गए थे ।
अपराध की अग्रिम विवेचना में तकनीकी विश्लेषण किया गया । टीम द्वारा लगातार आरोपी की तलाश व पतारसी की जा रही थी ।आरोपी लाईफ गार्ड का काम करते हुए अलग अलग स्थानों पर काम से आते जाते रहता था , वर्तमान में आरोपी मसुरी ,उत्तराखंड में कार्य कर रहा था । जिस कारण आरोपी के स्थाई पते पर उसकी सटीक जानकारी नही मिल पा रही थी । आरोपी संदिप को अभिरक्षा मे लिया गया। धारा 91 द.प्र.सं का नोटिस तामिली पर पूछताछ करते जूर्म स्वीकार करने पर घटना में प्रयुक्त आधार कार्ड , पेन कार्ड एवं मोबाईल जप्त किया गया है। प्रावधानुसार अपराध 07 वर्ष की सजा से कम का होने से आरोपी को उसके पिता रिषिपाल छाछिया को समक्ष धारा 41 (क) द.प्र.सं का नोटिस तामील कराया गया।
आरोपी का नाम – 01. संदिप छाछिया पिता रिषिपाल छाछिया उम्र 25 वर्ष नि. ग्राम रामराय जिला जिन्द हरियाणा
सराहनीय भूमिका – निरीक्षक सुरेन्द्र वास्कले, उपनिरीक्षक भारती विश्वकर्मा , आरक्षक 532 अंकुश सिंह सिंगोर की सराहनीय भूमिका रही ।
सावधानियाँ-
1. ऑनलाईन जॉब के लिए कॉल या मैसेज आने पर बिना छानबीन करे , जवाब न दे ।
2. पैसे कमाने का शार्टकट पड सकता है महंगा ।
3. ऑनलाईन प्लेटफार्म टेलीग्राम टास्किंग के माध्यम से अधीक धन कमाने के लालच में न फँसे ।
4. स्वयं के मोबाईल से अन्य व्यक्ति को अपना सोशल मीडिया अकाउन्ट यथा - व्हाट्सअप, फेसबुक,
ट्वीटर , इन्स्टाग्राम आदि उपयोग न करने देवे ।
5. सोशल मिडिया पर प्रसारित होने पैसे कमाने के विज्ञापन सही हो, आवश्यक नही । भ्रमित न होवे
6. यदि किसी भी प्रकार से फ्रॉडस्टर के जाल में फंस गए है तो , उसकी शिकायत www.cybercrime.gov.in एवं हेल्पलाईन नंबर 1930 पर दर्ज करावें ।