इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की, आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए, आदतन अपराधियों व बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी...

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 पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 16 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश.
 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
 11 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
 बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
आदित्य शर्मा
इंदौर। इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर तथा 11 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी कर विभिन्न शर्ताे के अधीन पाबंद किया गया है।
       आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। 
         उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 05 बदमाशों --
1. रोहित उर्फ काला पिता ताराचंद मोरे उम्र 25 साल निवासी गली नं.3 इदरिश नगर मूसाखेड़ी  थाना आजाद नगर इंदौर ( अवधि - 06 माह )
2. शुभम उर्फ जला पिता तेजराम परिहार उम्र 25 वर्ष निवासी शंकर कॉलोनी थाना गांधी नगर  इंदौर ( अवधि - 06 माह )
3. राज पिता ओमप्रकाश वर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी 276 शीलनाथ कैंप कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 06 माह )
4. पुनीत पिता इन्दौरी लाल गणगौरे उम्र 23 वर्ष निवासी गणेश नगर खंडवा नाका थाना भंवरकुआं इंदौर ( अवधि - 06 माह )
5. साहिल उर्फ चेरी पिता हरिशंकर राजभर उम्र 23 वर्ष निवासी 223 लसूड़िया मोरी सरकारी स्कूल के पास थाना लसूड़िया इंदौर (अवधि - 03 माह )
 उक्त सभी 05 बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
 इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 11 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है  -
1. दीपक उर्फ जूना उर्फ दीपू पिता रमेश भाट उम्र 33 वर्ष निवासी मरीमाता का बगीचा जबरन कॉलोनी थाना रावजी बाजार इंदौर (अवधि - 01 वर्ष)
2. आशीष पिता गब्बर टिकलिया उम्र 23 साल निवासी मरीमाता का बगीचा जबरन कॉलोनी थाना रावजी बाजार इंदौर (अवधि - 01 वर्ष)
3. पंकज उर्फ सोहन पिता चंद्रिका सेंगर उम्र 35 वर्ष निवासी 34/02 परदेशीपुरा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 01 वर्ष) 
4. गौतम पिता संजय थोरवे उम्र 22 साल निवासी 192 नई जीवन की फेल थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 06 माह)
5. भानु पिता संजय थोरवे उम्र 24 साल निवासी 192 नई जीवन की फेल थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 06 माह)
6. चित्रांश उर्फ शिवम उर्फ बिट्टू पिता सुनील गायकवाड़ निवासी 367 जनता क्वार्टर थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 06 माह)
7. सूरज उर्फ गोलू पिता अशोक श्रीवास उम्र 35 साल निवासी 174/1 गोमा की फेल थाना तुकोगंज इंदौर ( अवधि - 06 माह)
8. लखन पिता मानसिंह गिनावा उम्र 40 साल निवासी ग्राम सांवलिया खेड़ी, बिसनावदा गांधी नगर थाना गांधी नगर इंदौर ( अवधि - 06 माह)
9. शाहिद उर्फ नाडिया पिता अब्दुल गनी उम्र 43 साल निवासी 323 गीता चौक पाटनीपुरा थाना एमआईजी इंदौर (अवधि - 06 माह)
10. लोकेश उर्फ लोकू पिता गजेन्द्र यादव उम्र 30 साल निवासी 834 कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर ( अवधि - 03 माह)
11. पूनम सिलावट पिता अम्बिका प्रसाद सिलावट उम्र 40 साल निवासी 333 ब़ड़ी ग्वालटोली थाना पलासिया इंदौर (अवधि - 03 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत सभी 11 बदमाशों को-
निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी। 
 अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त। 
शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
       बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

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