शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयसिंहनगर में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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रिपोर्ट-प्रदीप सिंह बघेल 
शहडोल।  मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.एन. सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयसिंहनगर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित बालिकाओं को बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल विवाह की रोकथाम एवं लिंग चयनात्मक प्रथाओं के उन्मूलन के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पाक्सो ऐक्ट, गुड टच एवं बैड टच, बाल संरक्षण एवं बाल संवर्धन से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि झूठी शिकायत किए जाने की स्थिति में बालिका के माता-पिता को 6 माह का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। शिविर में पीएलवी, विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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