राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमानत में खयानत के तीन मामलों का आरोपी गिरफ्तार

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दिलीप पाटीदार 
राजगढ़। राजगढ़ थाना पुलिस ने अमानत में खयानत के मामलों में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए तीन अलग-अलग प्रकरणों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक धार श्री मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल बेलापुरकर के निर्देशन, व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरदारपुर श्री विश्वदीपसिंह परिहार के मार्गदर्शन एवं राजगढ थाना प्रभारी समीर पाटीदार के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना राजगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई ।
थाना राजगढ़ में पंजीबद्ध अमानत में खयानत के कुल 03 अपराधों में फरार चल रहे आरोपी 1- शैलेन्द्र पिता देवेन्द्रसिंह ठाकुर, जाति राजपूत, उम्र 52 वर्ष, निवासी सरदारपुर पटेल कॉलोनी, हामु नं. 38 महेश बाग, बर्फानी धाम, मालवीय नगर इंदौर 2- मनोज पिता मानसिंह ठाकुर निवासी सरदारपुर थाना सरदारपुर 3- धीरज पिता राधेश्याम प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 21 साल निवासी कुमारगड्डा धार 4. जीतू पिता बसंतीलाल तिवारी उम्र 38 साल निवासी प्रेस्टिज कालोनी पीथमपुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया तथा आरोपी के कब्जे से 02 अर्टिगा कार, 01 होण्डा अमेज कार  किमती करीब 2500000/- रूपये की जप्त की । 
1. अपराध क्रमांक 77/2026
फरियादी हरिओम पिता दामोदर मुलेवा, निवासी पिपरनी तहसील सरदारपुर द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी अर्टिगा कार क्रमांक MP-09-CW-1707 को आरोपी धीरज प्रजापत द्वारा दिनांक 21.12.2025 को 25,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया गया था। आरोपी द्वारा बैंक किस्त एवं किराया राशि जमा नहीं की गई तथा वाहन वापस न कर बेईमानीपूर्वक खुर्द-बुर्द कर दिया गया।
प्रकरण में धारा 316(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
2. अपराध क्रमांक 113/2026
फरियादी बाबुदास पिता बद्रीदास बैरागी, निवासी बसंत विहार कॉलोनी राजगढ़ द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी होंडा अमेज कार क्रमांक MP-09-CW-2776 को आरोपी शैलेन्द्र ठाकुर द्वारा दिनांक 22.09.2023 को किराये पर लिया गया था। प्रारंभ में कुछ समय किस्त राशि जमा करने के पश्चात आरोपी द्वारा किराया एवं किस्त देना बंद कर दिया गया तथा वाहन बेच देने की बात कहकर वाहन वापस नहीं किया गया। प्रकरण में धारा 316(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध  कर विवेचना में लिया गया।
3. अपराध क्रमांक 125/2026
फरियादी राजु पिता शोभाराम भाबर, निवासी झिनटोडी राजगढ़ द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी अर्टिगा कार क्रमांक MP-45-C-2865 को आरोपी शैलेन्द्र ठाकुर एवं सह आरोपी मनोज ठाकुर द्वारा दिनांक 07.02.2025 को 30,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया गया था। प्रारंभ में किराया देने के पश्चात आरोपियों द्वारा किराया देना बंद कर वाहन वापस करने से इंकार कर दिया गया तथा वाहन खुर्द-बुर्द कर दिया गया। प्रकरण में धारा 316(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही
उक्त तीनों प्रकरणों में आरोपी 1- शैलेन्द्र पिता देवेन्द्रसिंह ठाकुर, जाति राजपूत, उम्र 52 वर्ष, निवासी सरदारपुर पटेल कॉलोनी, हामु नं. 38 महेश बाग, बर्फानी धाम, मालवीय नगर इंदौर 2- मनोज पिता मानसिंह ठाकुर निवासी सरदारपुर थाना सरदारपुर 3- धीरज पिता राधेश्याम प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 21 साल निवासी कुमारगड्डा धार 4. जीतू पिता बसंतीलाल तिवारी उम्र 38 साल निवासी प्रेस्टिज कालोनी पीथमपुर फरार चल रहे थे। थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना एवं लगातार तलाश के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि सुनिल राजपूत, सउनि नरेश कोठे, सउनि सैय्यद अहमद, प्रआर विपिन कटारा, प्रआर प्रकाश वसुनिया, आरक्षक जयेन्द्र सिंह जादौन, आरक्षक अमित बामनिया, आरक्षक दिलीप डुडवे , आरक्षक मुकेश परमार की सराहनीय भुमिका रही है । पुलिस अधीक्षक धार श्री मयंक अवस्थी ने उचित ईनाम की घोषणा की है।

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