बामौरकलां में विवाहिता की मौत का खुलासा, पति और ससुर पहुंचे सलाखों के पीछे

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पुलिस जांच में प्रताड़ना के आरोप पाए गए सही, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज
अतुल जैन 
बामौरकलां। शिवपुरी जिले के बामौरकलां थाना क्षेत्र के ग्राम सेकरा में एक महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भुटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिछोर प्रशांत शर्मा के निर्देशन में गंभीर अपराधों में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

(खेत पर बनी टपरिया में फंदे पर लटका मिला था शव)
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मई 2026 को ग्राम सेकरा निवासी दीक्षा यादव (31) पत्नी कृष्णपाल यादव ने खेत पर बनी टपरिया में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 09/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी।
घटना के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों, ग्रामीणों तथा अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान सामने आया कि विवाह के बाद से ही मृतका को उसके पति एवं ससुर द्वारा घरेलू कामकाज और अन्य बातों को लेकर लगातार परेशान और प्रताड़ित किया जाता था।

(जांच में प्रताड़ना के आरोप पाए गए सही)
मर्ग जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने पाया कि मृतका दीक्षा यादव अपने पति कृष्णपाल यादव और ससुर रामसहाय यादव की प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान थी। लगातार मिल रही प्रताड़ना से तंग आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर थाना बामौरकलां में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 108 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

(एक जून को हुई गिरफ्तारी)
पुलिस ने मामले में आरोपी कृष्णपाल यादव (33 वर्ष) पुत्र रामसहाय यादव एवं रामसहाय यादव (66 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय मेहरवान सिंह यादव, दोनों निवासी ग्राम सेकरा थाना बामौरकलां को 1 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्ण की गई।
मंगलवार 2 जून को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय खनियाधाना में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश जारी किए।

(आरोपियों का रहा है आपराधिक इतिहास)
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी रामसहाय यादव के विरुद्ध पूर्व में हत्या, बलवा, मारपीट एवं धमकी जैसे गंभीर अपराधों सहित सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी कृष्णपाल यादव के विरुद्ध भी मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट सहित पांच मामले दर्ज पाए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है तथा मामले की विवेचना जारी है।

(इन पुलिसकर्मियों की रही सराहनीय भूमिका)
पूरे मामले की जांच एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बामौरकलां संजय लोधी, उपनिरीक्षक दिनेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक दिनेश प्रताप सिंह, आरक्षक राहुल लोधी, आरक्षक सुनील कुमार योगी एवं चालक आरक्षक सत्यवीर गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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