अब वाहन का लोन खत्म होने पर RC से बैंक का नाम हटाना हुआ आसान, बिना RTO दफ्तर के चक्कर काटे हटेगा वाहन से बैंक का नाम!

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अब लोन चुकाने के बाद गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से बैंक का नाम हटवाने के लिए न तो बैंक के चक्कर लगाने होंगे और न ही आरटीओ कार्यालय जाना पड़ेगा। विभाग ने यह पूरी प्रक्रिया फेसलेस, डिजिटल और पूरी तरह निःशुल्क कर दी है। वाहन मालिकों द्वारा अब बैंक लोन चुकाने के बाद Hypothecation (HP) हटवाने के लिए RTO दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। परिवहन सेवा पोर्टल के नए डिजिटल सिस्टम के तहत, आखिरी किस्त भरते ही बैंक सीधे पोर्टल पर 'लोन क्लोजर' की जानकारी अपडेट कर देगा। आपके द्वारा  parivahan.gov.in पर आवेदन करते ही पोर्टल सीधे बैंक के सेंट्रल सर्वर से लोन की जानकारी का मिलान करेगा। किसी भी फिजिकल दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।आवेदन के बाद आरटीओ अधिकारी को अधिकतम 7 दिन में निर्णय लेना होगा। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती और वाहन पर कोई न्यायालयीन मामला नहीं है, तो सिस्टम आवेदन को ऑटो अप्रूव कर देगा। प्रक्रिया पूरी होते ही वाहन मालिक घर बैठे अपडेटेड डिजिटल आरसी डाउनलोड कर सकेंगे।

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