लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना पड़ा महंगा जिला चिकित्सालय द्वारा फर्जी डॉक्टर पर FIR दर्ज

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संवाददाता :- सलीम हुसैन
झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश भरसट को हिन्दू संगठन मध्यप्रदेश से प्राप्त फर्जी चिकित्सक की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही निर्देश के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 21 सितंबर को ग्राम रामा  में बंगाली चिकित्सक मिंटू अधिकारी  के यहाँ निरिक्षण किया गया फर्जी बंगाली चिकित्सक के पास कोई भी वैध डिग्री रजिस्ट्रेश नहीं पाया जाने से दल द्वारा मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा राजोपचार्य संबंधी स्थापनाएं (पंजीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 की धारा 3, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15, मध्यप्रदेश उपाचार्यगृह तथा राजोपचार्य संबंधी स्थापना (पंजीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 की धारा 8 (क) (1), 8(क) (2) के तहत, एवं ग्राम खजुरखो में बंगाली चिकित्सक शुभंकर पिता अर्जुन राय उम्र 26 वर्ष द्वारा के यहाँ से दल द्वारा एलोपैथिक दवाईया जब्त कर पंचनामा बनाया जाकर थाना चौकी कालीदेवी में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत किया गया निरीक्षण कार्यवाही में डॉ.हेमंत देवड़ा जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी, डॉ सुमित डामोर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ शैलेष डामोर, चिकित्सा अधिकारी  सामस्वाकेन्द्र रामा, प्रेम भूरिया एवं सहयोगी स्टाफ मौजूद रहा |

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