पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 07 बदमाशों को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बंधन सहित, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 19 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

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05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
14 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर तथा 14 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है। जिसमें विशेष रूप से मानव जीवन व पशु/पक्षियों के लिए घातक प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 07 बदमाशों के निर्बंधन आदेश कर विभिन्न शर्तो के अधीन पाबंद किया गया है।
       आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। 
         उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 05 बदमाशों --
1. शाहरुख उर्फ गोलू पिता जब्बार उम्र 32 वर्ष निवासी अशरफी  नगर थाना खजराना इंदौर (अवधि - 06 माह)
2. अखलाक पिता मुश्ताक उम्र 39 साल निवासी ताज नगर थाना खजराना इंदौर ( अवधि - 03 माह)
3. गोलू उर्फ प्रज्वल पिता रोहित बामनिया उम्र 26 वर्ष निवासी भील कॉलोनी थाना आजाद नगर इंदौर (अवधि - 06 माह) 
4. अमृत पिता महेश कटारिया उम्र 38 साल निवासी विद्या  नगर झोपड़पट्टी थाना भंवरकुआं इंदौर ( अवधि - 03 माह)
5. कुणाल पिता मुकेश पंवार उम्र 24 साल निवासी आदर्श बिजासन  नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर ( अवधि - 03 माह)
 उक्त पांचों बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 14 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है  -
1. हिमेश पिता राधाकिशन गोटवाल उम्र 19 साल निवासी शीलनाथ  कैंप कुलकर्णी भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर(अवधि 03 माह)
2. शैलेष पिता भेरूलाल  रुणिजा उम्र 47 साल निवासी नदिया  नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर  (अवधि 03 माह)
3. जावेद मेव पिता यूसुफ मेव उम्र 35 साल निवासी मेवाती  मोहल्ला थाना एमजी रोड इंदौर  (अवधि-03 माह ) 
4. गणेश पिता घनश्याम जायसवाल उम्र 30 साल निवासी रुस्तम का बगीचा थाना तुकोगंज इंदौर (अवधि-03 माह ) 
5. अब्दुल मन्नान पिता अब्दुल जब्बार उम्र 46 साल निवासी गांधी ग्राम कॉलोनी थाना खजराना इंदौर (अवधि-03 माह ) 
6. मोहन पिता प्रेमनारायण कुशवाह उम्र 52 साल निवासी धीरज नगर थाना खजराना इंदौर (अवधि-03 माह ) 
7. महेंद्र पिता कैलाश  प्रजापत उम्र 20 साल निवासी रामबली  नगर थाना मल्हारगंज इंदौर  (अवधि-03 माह ) 
उक्त 07 बदमाशों को विभिन्न गंभीर अपराधों के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण पर 03 माह के लिए नीचे दी गई शर्तों के अधीन निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है।
8. नरेन्द्र पिता विनोद मौर्य उम्र 38 साल, निवासी प्रकाशचंद्र सेठी नगर थाना विजय नगर इंदौर को  (अवधि-01 वर्ष)
9. मोहित पिता मुकेश यादव उम्र 21 साल निवासी पंचशील मूसाखेड़ी थाना आजाद नगर इंदौर। (अवधि-01 वर्ष)
10. विनय पिता जयप्रकाश भरदेले उम्र 35 साल, निवासी कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि-01 वर्ष )
11. रोमित उर्फ बटका पिता यशवंत सेन उम्र 30 साल निवासी- कुलकर्णी  का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि-06 माह) 
12. मोहित पिता महेश व्यास उम्र 38 साल निवासी- नंदा नगर झंडा चौक थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि-06 माह)
13. अनमोल उर्फ पप्पी पिता सुनील करोसिया उम्र 29 साल निवासी- कालानी नगर थाना एरोड्रम इंदौर (अवधि-06 माह)
14. बबलू उर्फ विनोद पिता माधवदास बैरागी उम्र 45 साल निवासी- लाबरिया  भेरू थाना छत्रीपुरा इंदौर (अवधि-06 माह)
 उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
 निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी। 
अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त। 
शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
       बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

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