थाना मेघनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई - गौवंश वध के मामले में 24 घंटे के भीतर 03 आरोपी गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त
रिपोर्टर :- सलीम हुसैन
घटना का विवरण
थाना मेघनगर झाबुआ पुलिस ने गोवंश वध के एक गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर 03 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
दिनांक 08.10.2026 को थाना मेघनगर के बेडावली क्षेत्र में गोवंश वध की सूचना प्राप्त होने पर थाना मेघनगर झाबुआ में धारा 325 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 4, 5 एवं 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 240/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर झाबुआ योगेश तुकाराम भरसट एवं पुलिस अधीक्षक झाबुआ देवेन्द्र पाटीदार व्दारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक व्दारा विशेष बिंदुओं पर जांच कर आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
निर्देशो के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ प्रतिपाल सिंह महोबिया एवं एसडीओपी थांदला राजेश सूलिया के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी मेघनगर निरीक्षक रमेश चौहान द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर निम्नलिखित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक MP 45 ZG 6509 को जप्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम एवं विवरण
1. कालू पिता जोसिंग भूरिया उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बेडावली, थाना मेघनगर।
2. राजेश पिता नरसिंह मचार
3 उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बेडावली, थाना मेघनगर।
3. मानसिंह पिता दल्ला हटिला निवासी कथ्था फैक्ट्री के पास, मेघनगर।
जिले में गोवंश वध एवं गोवंश से संबंधित अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधों में संलिप्त पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ पुलिस द्वारा इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए निरंतर सख्त निगरानी रखी जा रही है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए झाबुआ पुलिस प्रतिबद्ध है।

