रोमियो लेन का किचन और बिना लाइसेंस चल रहा मोमोज निर्माण बंद कराया, खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे

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पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव
इंदौर। खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शहर में दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। हाई स्ट्रीट अपोलो, एबी रोड निपानिया स्थित ट्रिनिटी हॉस्पिटैलिटी (रोमियो लेन) तथा खातीवाला टैंक स्थित गोस्वामी मोमोज का निरीक्षण किया गया।
रोमियो लेन में मिलीं कई अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान किचन के फ्रीजर में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे मिले। खाद्य पदार्थों की उचित टैगिंग नहीं की गई थी। खसखस और मशरूम पुराने एवं कीटग्रस्त पाए गए, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया।
इसके अलावा परिसर में पानी की जांच रिपोर्ट और खाद्य कर्मियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य पदार्थों के भंडारण में FIFO और FEFO व्यवस्था का पालन भी नहीं पाया गया। जांच के दौरान पनीर, दही, मूंगफली दाना, खड़ा धनिया और ग्लास वर्मीसेली के कुल 5 नमूने लिए गए।
निरीक्षण में प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस भी अवधि समाप्त पाया गया। इसके चलते किचन में खाद्य पदार्थों के निर्माण संबंधी गतिविधियों को तत्काल बंद कराया गया।
बिना वैध अनुज्ञप्ति चल रहा था मोमोज निर्माण
शिकायत के आधार पर खातीवाला टैंक स्थित बैराठी कॉलोनी के गोस्वामी मोमोज पर भी औचक निरीक्षण किया गया। यहां मोमोज का निर्माण कर दुकान पर बिक्री के साथ-साथ अन्य विक्रेताओं को सप्लाई किए जाने की बात सामने आई।
निरीक्षण के दौरान संचालक पंकज गिरी के पास खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए वैध अनुज्ञप्ति उपलब्ध नहीं मिली। निर्माण कक्ष के बाहर और बैक लाइन क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी भी पाई गई।
मौके से पनीर मोमोज और चीज मोमोज के नमूने जांच के लिए लिए गए। साथ ही प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र और खाद्य कारोबारकर्ता का मेडिकल प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं मिले।
रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने तक मोमोज के निर्माण एवं प्रसंस्करण का कार्य स्थगित करा दिया है। दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित कराने और बिना वैध अनुज्ञप्ति खाद्य निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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