टाटा ट्रस्ट्स के फैसलों को चुनौती: हाई कोर्ट पहुंची याचिका, नए ट्रस्ट कानून के उल्लंघन का आरोप
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को एक रिट याचिका दायर कर टाटा ट्रस्ट्स की शुक्रवार को होने वाली अहम बैठक रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सितंबर 2025 में महाराष्ट्र में ट्रस्टों को नियंत्रित करने वाले कानून में किए गए संशोधन का उल्लंघन किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1 सितंबर 2025 के बाद लिए गए सभी फैसले इसी आधार पर अमान्य माने जाएं।
यह रिट याचिका सुरेश तुलसीराम पाटीलखेड़े ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की है। उनका तर्क है कि ट्रस्ट के मौजूदा बोर्ड की संरचना महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट (दूसरे संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करती है। अगर अदालत याचिकाकर्ता को तत्काल सुनवाई और राहत देती है तो ट्रस्टों की इस अहम बैठक को टालना पड़ेगा। इस बैठक के टाटा संस के प्रशासन पर दूरगामी प्रभाव डालने की संभावना है, जो देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह को नियंत्रित करता है।
साभार लाइव हिन्दुस्तान

