अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका में मांग, ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की है. केजरीवाल के द्वारा दायर की गई ताजी याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए. सीएम केजरीवाल ने उच्च न्यायलय से कहा कि ईडी को अदालत के समक्ष यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं, तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए 21 मार्च यानी आज बुलाया था. पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है. इससे पहले भेजे गए समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है.
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, अगर ईडी यह आश्वासन दे कि वे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं. (अरविंद केजरीवाल) आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं, यह तो आप ही जानते हैं. आप कानून का अपमान कर रहे हैं. आप नहीं कानून ऊपर है. कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें. जिस तरह से आप भाग रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा था. सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है.
साभार आज तक