भाजपा नेत्री के बेटे की जमानत याचिका खारिज, 13 दिन से पुलिस कर रही तलाश
भाजपा नेत्री व नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे पर 27 साल की युवती ने दर्ज कराया है रेप का केस
संवाददाता ऋषि गोस्वामी शिवपुरी
मध्यप्रदेश की शिवपुरी की नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेत्री गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला कोर्ट में आरोपी रजत शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के दौरान पीड़ित युवती ने भी कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे और अपनी जान को खतरा बताया था। बता दें कि 27 साल की पीड़ित युवती ने रजत शर्मा पर रेप करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
भाजपा नेत्री के बेटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ 30 अप्रैल को एक 27 साल की युवती ने शिवपुरी में ही रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि रजत शर्मा से उसकी दोस्ती कुछ साल पहले हुई थी। दोस्ती के बाद दोनो में प्रेम हुआ और फिर रजत ने उससे शादी करने का वादा किया और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब रजत ने उससे शादी करने से मना कर दिया है और दूसरी युवती से शादी करने जा रहा है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
30 अप्रैल को रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी रजत शर्मा फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फरार रजत ने अपने वकील विजय तिवारी के माध्यम से 07 मई 2025 को न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दिया था, जिस पर 09 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता स्वयं न्यायालय में हाजिर हुई और कहा कि आरोपित और उसके परिवार से मेरी जान को खतरा है। पीड़िता के वकील ने भी कई तर्क दिए जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।