आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा ग्राम तलावपाड़ा, रायपुरिया से अवैध शराब जप्त की
रिपोर्टर : - सलीम हुसैन
झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर इंदरसिंह जामोद द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ बसंती भूरिया के निर्देशन में कार्यवाही की गई।
आज 04 जून को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रायपुरिया में मुखबिर द्वारा बताये स्थान में पहुंच कर मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा लेमाउण्ट कैन बीयर 12 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी कुल-13 पेटी (कुल-153 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार आरोपी अमरसिंह पिता गलिया डामोर, निवासी तलावपाड़ा रायपुरिया के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 44120/- रूपये होना पाया।
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

