अवैध मदिरा परिवहन पर इंदौर आबकारी की बड़ी कार्रवाई: पांच वाहनो सहित लगभग 3.70 लाख रुपए की सामग्री बरामद!
कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई: अवैध शराब तस्करों पर कसा शिकंजा
आदित्य शर्मा
इंदौर। कलेक्टर महोदय, जिला-इंदौर, श्रीमान शिवम वर्मा के आदेश और सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के प्रभावी मार्गदर्शन में, इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में,आबकारी की टीमों ने दिनांक 29- 30 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया।
???? प्रमुख कार्रवाइयाँ और ज़ब्ती का विवरण
इन प्रभावी कार्रवाइयों में, आबकारी विभाग की टीमों ने पांच दोपहिया वाहनों का उपयोग करके अवैध रूप से मदिरा का परिवहन कर रहे 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)क के तहत कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
वृत्त आंतरिक 01 की कार्यवाही
आशीष जैन की टीम के द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही में एक दोपहिया वाहन MP09-UL-0948 Activa Scooter से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही विदेशी मदिरा व्हिस्की एंटीकेटी ब्लू बरामद की गई। मदिरा वाहन सहित जप्त कर आरोपी सागर पिता राजेश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मदिरा व वाहन का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 80000/- रुपए है।
इस कार्यवाही में आबकारी आरक्षक मुकेश रावत, वीरेंद्र पटेल, विपुल खरे एवं नर्मदा अलावा का सराहनीय योगदान रहा ।
वृत्त - पलासिया प्रभारी प्रियंका रानी चौरसिया की टीम के द्वारा कार्यवाही में एक दोपहिया वाहन TVS Jupitar स्कूटर MP09-DQ-7358 से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही 100 पाव देशी प्लेन मदिरा बरामद की गई। मदिरा वाहन सहित जप्त कर आरोपी संदीप रैकवार पिता नरेश रैकवार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मदिरा व वाहन का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 92500/- रुपए है।
इस कार्यवाही में आबकारी आरक्षक तरुण सिंह जाट, परमजीत कौर, अजय चंद्रवाल का सराहनीय योगदान रहा ।
*वृत्त मालवा मिल ब- सुनील मालवीय की टीम के द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई ।
एक कार्यवाही में एक दोपहिया वाहन MP09-XF -2868 हीरो सुपर स्पलेंडर से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही 1 पेटी विदेशी मदिरा व्हिस्की लंदन प्राइड बरामद की गई। मदिरा वाहन सहित जप्त कर आरोपी युगल पिता कँवरलाल के विरुद्ध *आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एक अन्य कार्यवाही में दिनांक 30.10.2025 को एक दोपहिया वाहन MP -09 SM -5476 होंडा एक्टिवा से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही एक पेटी विदेशी मदिरा रम बरामद की गई। मदिरा वाहन सहित जप्त कर आरोपी सर्जन पिता उमराव के विरुद्ध *आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों प्रकरणों में जप्त मदिरा व वाहन का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 128000/- रुपए है।
इस कार्यवाही में आबकारी आरक्षक विक्रम यादव , विजय सोलंकी अरविंद शर्मा , विपुल खरे का सराहनीय योगदान रहा ।
वृत्त महू की कार्यवाही
सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत महू अ के श्री गणपत सिंह धुध के नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2025 को आबकारी उप निरीक्षक कृतिका द्विवेदी की टीम के द्वारा एक दोपहिया वाहन बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई। मदिरा वाहन सहित जप्त कर आरोपी गोलू करोसिया पिता विनोद करोसिया के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मदिरा व वाहन का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 70000/- रुपए है।आज की कार्यवाही में आबकारी आरक्षक रीना भिड़े का सराहनीय योगदान रहा ।
समेकित परिणाम और सकारात्मक संदेश
इन सभी कार्रवाइयों में कुल तीन दोपहिया वाहन और बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा ज़ब्त की गई है। ज़ब्त मदिरा और वाहनों का कुल समेकित अनुमानित बाज़ार मूल्य लगभग 370500₹(तीन लाख सत्तर हजार पांच सौ रुपए) है।
सहायक आयुक्त आबकारी, श्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि "आबकारी विभाग अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध निरंतर सघन और प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्पष्ट संदेश देती हैं कि इंदौर जिले में किसी भी प्रकार के अवैध मदिरा परिवहन या विक्रय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ शहर की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वे ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत आबकारी विभाग को दें।"

