मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से कल्याणी महिलाओं को मिल रहा लाभ
कलेक्टर द्वारा योजनांतर्गत तीन हितग्राहियों को भुगतान, दो प्रकरण स्वीकृत
झाबुआ। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत विधवा (कल्याणी) महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर ₹2.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
कलेक्टर के निर्देशन में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कल्याणी महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को लाभ पहुंचाने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है।
उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग झाबुआ श्री पंकज सांवले ने बताया कि कलेक्टर जिला झाबुआ नेहा मीना द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 03 कल्याणी महिलाओं श्रीमती सुकली पति सुरज चौहान (निवासी बामनिया, पेटलावद), श्रीमती कमला पति मुकेश सिगाड़ (निवासी झांझरवा, राणापुर) एवं श्रीमती भावना पति शुभम पाटीदार (निवासी रायपुरिया, पेटलावद) को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।
इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा श्रीमती सोनाली पति धर्मेन्द्र (निवासी झाबुआ) तथा श्रीमती सपना पति राहुल (निवासी ग्वालरूड़ी, पेटलावद) को भी योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकृत किये गए एवं प्रोत्साहन राशि की भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है।
जिले के गणमान्य एवं जागरूक नागरिकों से अनुरोध है कि जिन महिलाओं के पूर्व पति की मृत्यु हो चुकी है एवं जो पुनर्विवाह करती हैं, वे इस योजना का लाभ अवश्य लें। अधिक जानकारी हेतु सामाजिक न्याय विभाग, झाबुआ कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है अथवा दूरभाष क्रमांक 9977469973 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पात्रता एवं मापदण्ड
कल्याणी व कल्याणी का पति म.प्र. का मूल निवासी हो। कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व उससे अधिक हो। संबंधी आयु प्रमाण पत्र। कल्याणी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी न हो। कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो। आयकर दाता न हो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र। पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। दम्पत्ति का वैवाहिक फोटो व आवेदक/आवेदिका का पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं बैंक खाता।

