नेशनल लोक अदालत में बकाया करों पर मिलेगी भारी छूट, 14 मार्च को होगा आयोजन

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जिला ब्यूरो नवल किशोर 
​कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा शहरवासियों को बकाया करों के भुगतान में बड़ी राहत देने के उद्देश्य से आगामी 14 मार्च 2026, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान करदाताओं को अधिभार (पेनाल्टी) में विशेष छूट का लाभ उठाने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
​अधिभार में 100% तक की छूट
​नगर निगम प्रशासन के अनुसार, लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर के पुराने बकाया का भुगतान करने पर अधिभार (पेनाल्टी) में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम नागरिकों को वित्तीय बोझ से राहत देने और राजस्व वसूली को गति देने के लिए उठाया गया है।
​नागरिकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल पांच केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ जाकर लोक अदालत का लाभ लिया जा सकता है:
​नगर निगम कार्यालय
​बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास
​दुर्गा चौक खिरहनी
​माधव नगर उपकार्यालय
​सुभाष चौक
​31 मार्च के बाद देना होगा दोगुना कर
​निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। यदि करदाता इस समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करते हैं, तो शासन द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए नियमों में संशोधन के अनुसार, 1 अप्रैल से दोगुना कर चुकाना पड़ सकता है। ​नगर पालिक निगम कटनी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और पेनाल्टी में भारी छूट प्राप्त कर अपने बकाया करों का समय पर भुगतान करें।

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